नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तीव्र प्रदूषण की जांच के लिए एनजीटी के आदेश से संबंधित उद्योगों और अधिकारियों द्वारा अनुपालन की मांग वाली याचिका पर केंद्र औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश के सिंगरौली और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र स्थित एनटीपीसी का प्रदूषण जांचने को कहा गया है।
न्यायाधीश आर एफ नरीमन, नवीन सिन्हा और के एम जोसेफ की पीठ ने पर्यावरण और वन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य से प्रतिक्रिया मांगी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने दावा किया था कि 6 दिसंबर, 2017 के बावजूद राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश और न ही उद्योगों और न ही संबंधित अधिकारियों ने क्षेत्र और लोगों में पर्यावरण में सुधार के लिए कोई कदम उठाया है। प्रदूषण के कारण लगातार नुकसान हो रहा है
याचिका पर वरिष्ठ वकील अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि एनजीटी ने इस मुद्दे पर याचिकाकर्ता को ट्रिब्यूनल द्वारा गठित एक निगरानी समिति से संपर्क करने के लिए कहा।
शीर्ष अदालत के अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे ने 6 दिसंबर के आदेश को लागू करने की मांग करते हुए एनजीटी में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि समिति का गठन किया गया है, लेकिन इसने क्षेत्र के पर्यावरण को बहाल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।