चंडीगढ़। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रानोट (Kangana Ranaut) को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने राहत दी है। कोर्ट ने कंगना के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोपों को नकार दिया है। कंगना द्वारा किए गए एक ट्वीट में लोगों को बीफ खाने के लिए उकसाने और लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में लुधियाना निवासी नवनीत गोपी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने कंगना के खिलाफ धारा 295ए के तहत एफआइआर दर्ज किए जाने की मांग की थी। जस्टिस मनोज बजाज ने याचिका को बेवजह करार देते हुए कहा कि ट्वीट में कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कंगना बीफ खाने को प्रमोट कर रही हों या लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हों, बल्कि वह तो खुद को शाकाहारी बताती हैं। एक दूसरी पोस्ट में कंगना, देशी और विदेशी खाने को लेकर चर्चा कर रही हैं। अदालत ने कहा कि ये ट्वीट कंगना ने ही किए इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है।



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