NHRC का आदेश, पुलिस हिरासत में मौत के मामलों की होगी न्याायिक मजिस्ट्रेट जांच, गृह मंत्रालय ने संसद में दी जानकारी
नई दिल्ली। संसद के उच्च सदन यानी की राज्यसभा में आज कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान सदन में गृह मंत्रालाय ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया की धारा 176 (1A) के तहत अदालत द्वारा अधिकृत पुलिस हिरासत या अन्य हिरासत में मौत के प्रत्येक मामले में अनिवार्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच होगी। इसके लिए आयोग ने दिनांक 04.09.2020 का आदेश जारी किया है।
दरअसल, सदन में क्या सरकार सभी राज्यों-संघ शासित प्रदेशों को कस्टोडियल डेथ, एनकाउंटर के सभी मामलों की जांच के लिए निर्देश जारी करेगी के सवाल के जवाब में गृह राज्यमंत्री ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार, ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य विषय हैं। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए कानून के प्रावधानों को अक्षर और भावना से पालन करने के लिए है।
राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में जी किशन रेड्डी ने बताया कि 2019 में प्रकाशित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 और 1948 प्रकाशित रिपोर्ट में बताया कि यूएपीए के तहत लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आगे बताया गया है कि साल 2016 और 2019 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति क्रमशः 5922 और 132 हैं।