ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। इसी बीच आज किसान नेता राकेश टिकैत थोड़ी देर में सरेंडर कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि किसान नेता राकेश टिकैत मंच पर किसानों को संबोधित करने जा रहे हैं। इसके बाद वह सरेंडर कर सकते हैं। धरना खत्म करने के लिए गाजियाबाद प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों ने राकेश टिकैत को समझाया। वहीं इससे पहले राकेश टिकैत ने सरकार पर जाल में फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हिंसा शब्द हमारी सूची में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा और अपनी मांगों पर हम आज भी कायम है।
आंदोलन को तोडऩे की रची गई साजिश
उन्होंने कहा कि लाल किले में जो कुछ भी हुआ उससे आंदोलन को तोडऩे की साजिश रची गई। प्रशासन अपनी चाल में कामयाब हो गया। जो जत्था वहां पहुंचा था, उन्हें पुलिस बैरिकेडिंग पर नहीं रोका गया। टिकैत ने कहा कि अगर सरकार को इस आंदोलन को नहीं चलने देना है तो यहां से हमें गिरफ्तार करे। उन सभी ट्रैक्टर सवार किसानों का धन्यवाद जो यहां आए, उन्हें जो रूट दिया गया उन किसानों को दिल्ली के चक्रव्यूह में फंसाया गया। राकेश टिकैत ने कहा कि जिन्होंने उल्टे सीधे ट्रैक्टर घुमाए उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से लाल किला जाने का आह्वान नहीं किया था वे पहले से निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे । उन्होंने कहा कि परेड के लिए पहले से निर्धारित कुछ मार्गों की घेराबंदी की गयी थी जिसकी भी जांच करायी जानी चाहिए।
किसानों नेताओं के खिलाफ किया लुकआउट नोटिस
वहीं दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के दौरान राजधानी के विभिन्न इलाकों में हुई हिंसा में आरोपी किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस की ओर से गुरुवार को जारी लुकआउट नोटिस में कहा गया है कि जिन नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, उनके पासपोर्ट जब्त करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी ताकि हिंसा में आरोपी बनाये गये कोई भी नेता देश से बाहर नहीं जा सके। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार की हिंसा के लिए मेधा पाटकर, बूटा सिंह, दर्शन पाल, राकेश टिकैत, राजिंदर सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, योगेंद्र यादव, जोगिन्द्र सिंह उग्राहा, अवीक साहा सहित 37 किसान नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इन नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148 (दंगा भड़काने से संबंधित), 120बी (आपराधिक साजिश), और 307 (हत्या के प्रयास) समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।