रायपुर: नईदुनिया के पत्रकार मृगेंद्र पांडेय और उनके स्वजनों पर मंगलवार की आधी रात न्यू गायत्रीनगर स्थित घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले एक दंपती समेत चार आरोपितों को खम्हारडीह थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चारों को बुधवार कोर्ट में पेश किया गया, जहां दंपती को जमानत मिल गई जबकि दो मुख्य आरोपित समेत उसके साथी को जेल भेज दिया गया। बाकी आरोपितों की पुलिस तलाश कर रही है।
जानकारी के मुताबिक न्यू गायत्रीनगर बी-10 निवासी नईदुनिया के पत्रकार मृगेंद्र पांडेय (37) मंगलवार रात 8.30 बजे घर पर थे, तभी कार से आए ढेबर स्टील सिटी अवंति विहार निवासी मुकेश सिंह (41) ने मृगेन्द्र पांडेय के घर के सामने कई बार हार्न बजाया जिसे सुनकर वे बाहर निकले तो मुकेश ने सड़क पर रखे गिट्टी को हटवाने कहा। तब मृगेंद्र ने कहा कि मेरी गिट्टी नहीं है। यह सुनते ही मुकेश अकारण गाली-गलौज करने लगा। मना करने पर उसने मारपीट शुरू कर दी।
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आवाज सुनकर मृगेंद्र की पत्नी विय लक्ष्मी पांडेय, मां शांति पांडेय भी घर से बाहर आ गए। नशे में धुत मुकेश ने उनके साथ भी गाली-गलौज की। इस बीच मृगेंद्र धक्का मारकर बाहर निकले। इसके बाद मुकेश वहां से चला गया। फिर रात दस बजे मुकेश अपनी पत्नी छवि सिंह (41), भिलाई सेक्टर-7 निवासी बहन सत्यवती रोहतास (50) और उसके पति रोहतास सिंह (54) के साथ दोबारा आकर गाली-गलौज करने लगा। यह देखकर मुहल्ले के लोगों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया। उसके बाद सभी आरोपित वहां से चले गए।
गेट तोड़कर घर में घुसे हमलावर
नशे में धुत मुकेश पर अकारण विवाद करने का भूत सवार हो गया था, लिहाजा वह आधी रात साढ़े बारह बजे अपने साथ भिलाई के मंयक गेहलावत (25) समेत अन्य पांच-सात अन्य साथियों के साथ डंडा, राड आदि लेकर पहुंचा। उस समय मृगेंद्र घर पर नहीं थे। आरोपित ने गेट तोड़कर घर के भीतर घुसे और उनकी पत्नी, मां के साथ गाली-गलौज कर मारपीट करने लगे।
पत्नी ने फोन पर इसकी जानकारी दी तब मृगेंद्र कुछ देर के भीतर वहां पहुंचे। आरोपितों ने उन्हें देखते ही हमला कर दिया। इस हमले में उनके माथे, बाएं चेहरे, आंख के पास, कंधे में चोट आई। इस दौरान मुकेश और उसके साथी जान से मारने की धमकी दे रहे थे ।शोर सुनकर आसपास के लोगों, दोस्तों ने आकर बीच-बचाव किया।
इन पर गैरजमानतीय केस
खम्हारडीह पुलिस थाना प्रभारी ममता अली शर्मा ने बताया कि घटना की शिकायत पर हमलावर मुकेश सिंह, उसकी पत्नी छवि, बहन सत्यवती रोहतास और जीजा रोहतास सिंह, मयंक गेहलावत मूलत: हरियाणा के बहादुरगढ़ विवेकानंदनगर की मनीषा पति धरमपाल (39) समेत अन्य के खिलाफ धारा 294, 323, 506 बी, 452, 34 के तहत अपराध कायम कर लिया।
मामले में बुधवार दोपहर मुकेश, सत्यवती, रोहतास और मयंक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां से सत्यवती रोहतास और उसके पति रोहतास सिंह को जमानत मिल गई जबकि मुकेश सिंह और मंयक गेहलावत को जेल भेजने का आदेश दिया गया।



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