गुजरात उच्च न्यायालय ने 2019 के ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। अवकाश के बाद जस्टिस हेमंत प्रच्छक फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने तब तक के लिए राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। 🔔 यह भी पढ़ें...
गुजरात उच्च न्यायालय ने 2019 के ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। अवकाश के बाद जस्टिस हेमंत प्रच्छक फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने तब तक के लिए राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।



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