SEBI ने एफपीआई के लिए नियमों में किए बदलाव, 9 मई से लागू होंगे गाइडलाइंस

Om Giri
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सेबी (SEBI) ने विदेशी निवेशकों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और उनके नाम में बदलाव से संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और एफपीआई (​FPIs) के ऑपरेशनल गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किए हैं.

नई दिल्ली. मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी (SEBI) ने विदेशी निवेशकों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और उनके नाम में बदलाव से संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई (​Foreign Portfolio Investors) के ऑपरेशनल गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किए हैं.

9 मई से लागू होंगे नए गाइडलाइंससेबी ने शुक्रवार को जारी एक सर्कुलर में इन बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा है कि नए गाइडलाइंस  9 मई से लागू होंगे. सेबी के सर्कुलर के मुताबिक, एफपीआई के रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र और उनके नाम में बदलाव से संबंधित ढांचे को संशोधित किया गया है. एफपीआई के लिए रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के संबंध में डेजिगनेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट यानी डीडीपी (DDP) रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा जिस पर सेबी की तरफ से जारी रजिस्ट्रेशन संख्या का उल्लेख होगा.

सेबी ने कहा कि किसी एफपीआई के नाम में बदलाव होने की स्थिति में डीडीपी ऐसा अनुरोध मिलने के बाद प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन करेगा. इसके पहले जनवरी में सेबी ने एफपीआई रजिस्ट्रेशन संख्या के सृजन के लिए नियम नोटिफाई किए थे. उसके बाद वित्त मंत्रालय ने मार्च में कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म (CAF) में संशोधन किया. उसी को लागू करने के लिए सेबी ने ऑपरेशनल गाइडलाइंस में यह संशोधन किया है.

सेबी ने अल्फा कमोडिटी का रद्द किया रजिस्ट्रेशनवहीं, सेबी ने ग्राहकों को नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) पर गैर-कानूनी तरीके से अनुबंधों में व्यापार करने की सुविधा देने के आरोप में अल्फा कमोडिटी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. सेबी ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि इस तरह की सुविधा देकर अल्फा कमोडिटी ने अपने ग्राहकों को ऐसे उत्पाद या श्रेणी के व्यापार में शामिल किया है जिसके लिए रेगुलेटर की अनुमति नहीं ली गई थी.

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