कवर्धा: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा से एक हैरान और परेशान करने वाला केस सामने आया है. यहां एक महिला के खिलाफ एक लड़के के साथ अनाचार का आरोप लगा है. पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. बताया जाता है कि पीड़ित नाबालिग और महिला के बीच सोशल मीडिया के जरिए संपर्क बढ़ा. उसके बाद महिला ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग बालक की पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक महिला से हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और यह संपर्क मुलाकात तक पहुंच गया. आरोप है कि 1 मार्च 2026 को महिला ने बालक को भोरमदेव रोड स्थित एक होटल में बुलाया, जहां उसे मानसिक दबाव और भावनात्मक प्रलोभन में लेकर अनाचार की घटना को अंजाम दिया गया.बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी महिला ने बालक को डराया-धमकाया, जिससे वह मानसिक रूप से दबाव में आ गया और तुरंत शिकायत दर्ज नहीं करा सका. बाद में साहस जुटाकर पीड़ित ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई. थाना कोतवाली कबीरधाम में पोक्सो अधिनियम की धारा 04 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई. उसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है- योगेश कश्यप, टीआई, थाना कोतवाली, कवर्धा सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान लोगों से दोस्ती से पहले सोच विचार करने की जरूरत है. पुलिस ने इस केस में समय रहते कार्रवाई की. अब आरोपी महिला सलाखों के पीछे है.भोरमदेव के होटल में दुराचार
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कवर्धा: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा से एक हैरान और परेशान करने वाला केस सामने आया है. यहां एक महिला के खिलाफ एक लड़के के साथ अनाचार का आरोप लगा है. पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. बताया जाता है कि पीड़ित नाबालिग और महिला के बीच सोशल मीडिया के जरिए संपर्क बढ़ा. उसके बाद महिला ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया.
भोरमदेव के होटल में दुराचार
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग बालक की पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक महिला से हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और यह संपर्क मुलाकात तक पहुंच गया. आरोप है कि 1 मार्च 2026 को महिला ने बालक को भोरमदेव रोड स्थित एक होटल में बुलाया, जहां उसे मानसिक दबाव और भावनात्मक प्रलोभन में लेकर अनाचार की घटना को अंजाम दिया गया.बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी महिला ने बालक को डराया-धमकाया, जिससे वह मानसिक रूप से दबाव में आ गया और तुरंत शिकायत दर्ज नहीं करा सका. बाद में साहस जुटाकर पीड़ित ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई.
थाना कोतवाली कबीरधाम में पोक्सो अधिनियम की धारा 04 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई. उसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है- योगेश कश्यप, टीआई, थाना कोतवाली, कवर्धा
सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान लोगों से दोस्ती से पहले सोच विचार करने की जरूरत है. पुलिस ने इस केस में समय रहते कार्रवाई की. अब आरोपी महिला सलाखों के पीछे है.


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