अगर आप दिल्ली में रहते हो और आपके पास 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल कार है तो दिल्ली सरकार का ये कदम आपकी परेशानी बढ़ाने वाला है. क्योंकि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अब ये तय किया है कि सड़क पर ऐसे वाहन मिले तो उनको बिना किसी नोटिस के जब्त कर स्क्रैप कर दिया जाएगा.
दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 14 फरवरी को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया जिसमें चेतावनी देते हुए कहा गया है कि सड़कों पर खड़ी या चल रही कोई भी पुरानी गाड़ी बिना किसी पहले दिए नोटिस के स्क्रैप कर दी जाएगी.
दिल्ली सरकार के मुताबिक इस कदम का उद्देश्य दिल्ली में वायु प्रदूषण के मानकों को सख्ती से लागू करना है. जिसके तहत 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां, End of Life (EOL) यानी पुरानी गाड़ियों की श्रेणी में आती हैं.
इस कार्रवाई से बचने के लिए दिल्ली के परिवहन विभाग ने जारी नोटिस में पुरानी गाड़ियों के मालिकों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेने और अपनी गाड़ियों को दिल्ली से बाहर ले जाने का आग्रह किया है।
नोटिस में क्या कहा गया है ?
दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नोटिस में कहा गया है, “दिल्ली में पब्लिक जगहों पर चल रही BS-III और कम एमिशन स्टैंडर्ड वाली पुरानी गाड़ियों को कानून के मुताबिक बिना किसी पहले नोटिस के जब्त करके स्क्रैप कर दिया जाएगा. ऐसी गाड़ियों के मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे उन्हें NCR से बाहर ले जाने से पहले NOC ले लें.”
पुराने वाहन हटाने के लिए शुरू की जाएगी मुहिम
इसी के साथ परिवहन विभाग जल्दी ही दिल्ली से पुरानी (EOL) गाड़ियों को हटाने के लिए मुहिम शुरू करेगा. जिससे राजधानी में बड़े पैमाने पर पुराने वाहनों पर कार्रवाई शुरू की जाएगी.



दिल्ली/NCR









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