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आयकर विभाग ने Form 26AS में किए बदलाव, Income Tax Return दाखिल करने में होगी आसानी

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि इस आकलन वर्ष से करदाताओं को संशोधित Form 26 AS मिलेगा। नए Form 26 AS में करदाताओं को विभिन्न श्रेणियों में वित्तीय लेनदेन से जुड़े स्टेटमेंट (SFTs) के संदर्भ में वित्तीय लेनदेन से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हो सकेगी। समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्ववीट कर इस बात की जानकारी दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि पहले किसी भी पैन कार्ड नंबर के Form 26 AS से उस करदाता की टीडीएस कटौती के साथ-साथ उसके टैक्स भुगतान, रिफंड जैसी जानकारी का पता चलता  था।

CBDT ने कहा है कि संशोधित Form 26AS में वित्तीय लेनदेन से जुड़े विवरण होंगे। इस विवरण में करदाता के सभी बड़े वित्तीय लेनदेन का ब्योरा शामिल होगा। इससे करदाताओं को आईटीआर फाइल करने में आसानी होगी

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नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि इस आकलन वर्ष से करदाताओं को संशोधित Form 26 AS मिलेगा। नए Form 26 AS में करदाताओं को विभिन्न श्रेणियों में वित्तीय लेनदेन से जुड़े स्टेटमेंट (SFTs) के संदर्भ में वित्तीय लेनदेन से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हो सकेगी। समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्ववीट कर इस बात की जानकारी दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि पहले किसी भी पैन कार्ड नंबर के Form 26 AS से उस करदाता की टीडीएस कटौती के साथ-साथ उसके टैक्स भुगतान, रिफंड जैसी जानकारी का पता चलता  था।

CBDT ने कहा है कि संशोधित Form 26AS में वित्तीय लेनदेन से जुड़े विवरण होंगे। इस विवरण में करदाता के सभी बड़े वित्तीय लेनदेन का ब्योरा शामिल होगा। इससे करदाताओं को आईटीआर फाइल करने में आसानी होगी

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