नई दिल्ली। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने जीवन बीमा कंपनियों को एक जनवरी 2021 तक एक मानक ‘सरल जीवन बीमा’ बीमा पॉलिसी पेश करने का निर्देश दिया है। इस तरह की पॉलिसी से ग्राहकों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इरडा ने कहा कि ‘सरल जीवन बीमा’ पॉलिसी शुद्ध रूप से एक सावधि जीवन बीमा योजना होगी। जिसे 18 से 65 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति ले सकेगा और इसकी अवधि चार से 40 साल तक होगी। दिशानिर्दशों के मुताबिक इस बीमा योजना के तहत व्यक्ति पांच लाख से लेकर 25 लाख रुपये तक का बीमा करा सकता है। यह 50,000 रुपये के गुणकों में होगा।
IRDAI ने एक सर्कुलर में कहा कि ‘बाजार में अलग-अलग नियमों और शर्तों के साथ कई टर्म प्रोडक्ट हैं। जो ग्राहक बताए गए विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त समय और भाग-दौड़ में शामिल नहीं हो सकते हैं, उन्हें सही उत्पाद का चयन करना मुश्किल लगता है। ऐसे में सरल सुविधाएं और नियम और शर्तों के साथ व्यक्तिगत जीवन बीमा उत्पाद के बारे में जानकारी आवश्यक है। IRDAI ने अपने सर्कुलर में सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को इस साल 31 दिसंबर तक IRDAI के साथ प्रोडक्ट फाइल करने को कहा है।
व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी ‘सरल जीवन बीमा’ की विशेषताएं
क्या होगा मृत्यु पर लाभ
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