जबलपुर। मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है। वे मतदान से पहले मतदान केंद्र पर अपनी पहचान के लिए फोटो पहचान पत्र (ईपिक) दिखाना होगा। वे मतदाता, जो फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, वे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। मतदान ईपिक नहीं होने पर इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र,राज्य,सरकार,पीएसयू,सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,बैंक,डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र आदि हैंं। मतदाताओं की सुविधा के लिए जिले की आठ विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूचना पर्ची का वितरण प्रारंभ हो गया है। मतदाताओं को पहली बार क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की जा रही है। त्यौहार को देखते हुए 13 और 14 नवंबर को भी मतदाता सूचना पर्ची के वितरण की अनुमति प्रदान की है। पूर्व में 12 नवंबर तक इन पर्चियों के वितरण की अवधि निर्धारित की गई थी। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार मतदाताओं की सुविधा के लिए वितरित की जा रही मतदाता सूचना पर्ची करीब आठ गुणा छह इंच की होगी। इस बार विधान सभा चुनाव में वितरित की जा रही मतदाता पर्चियों में मतदाता की फोटो नहीं होगी, बल्कि इस पर मोटे अक्षरों में मतदान केंद्र में पहचान के उद्देश्य से इस मतदान पर्ची को स्वीकार नहीं किया जाएगा।मतदान ईपिक नहीं होने पर इन्हें दिखाएं
13 और 14 नवंबर को भी बंटेंगी मतदाता सूचना पर्चियां
मतदाता सूचना पर्ची करीब आठ गुणा छह इंच की होगी
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जबलपुर। मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है। वे मतदान से पहले मतदान केंद्र पर अपनी पहचान के लिए फोटो पहचान पत्र (ईपिक) दिखाना होगा। वे मतदाता, जो फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, वे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।
मतदान ईपिक नहीं होने पर इन्हें दिखाएं
मतदान ईपिक नहीं होने पर इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र,राज्य,सरकार,पीएसयू,सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,बैंक,डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र आदि हैंं।
13 और 14 नवंबर को भी बंटेंगी मतदाता सूचना पर्चियां
मतदाताओं की सुविधा के लिए जिले की आठ विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूचना पर्ची का वितरण प्रारंभ हो गया है। मतदाताओं को पहली बार क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की जा रही है। त्यौहार को देखते हुए 13 और 14 नवंबर को भी मतदाता सूचना पर्ची के वितरण की अनुमति प्रदान की है। पूर्व में 12 नवंबर तक इन पर्चियों के वितरण की अवधि निर्धारित की गई थी।
मतदाता सूचना पर्ची करीब आठ गुणा छह इंच की होगी
जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार मतदाताओं की सुविधा के लिए वितरित की जा रही मतदाता सूचना पर्ची करीब आठ गुणा छह इंच की होगी। इस बार विधान सभा चुनाव में वितरित की जा रही मतदाता पर्चियों में मतदाता की फोटो नहीं होगी, बल्कि इस पर मोटे अक्षरों में मतदान केंद्र में पहचान के उद्देश्य से इस मतदान पर्ची को स्वीकार नहीं किया जाएगा।


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