खंडवा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, साइबर अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए अब जिले के सभी साइबर कैफे में सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।
रिकॉर्डिंग और कर्मचारियों का सत्यापन कैफे संचालकों को सीसीटीवी की कम से कम एक महीने की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी। इसके अलावा, साइबर कैफे में कार्यरत सभी कर्मचारियों की पूरी जानकारी, परिचय पत्र और फोटो सहित निकटतम पुलिस थाने में जमा कराना अनिवार्य होगा। कैफे मालिक को अपने वैध लाइसेंस की एक प्रति थाने में देनी होगी और एक प्रति कैफे के मुख्य स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी।
🔔 यह भी पढ़ें...
पोर्न साइट्स पर प्रतिबंध और आईडी प्रूफ कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि साइबर कैफे मालिक अपने सभी कंप्यूटर सिस्टम पर पोर्न साइट फिल्टर अनिवार्य रूप से लगाएं। कैफे में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। बिना किसी वैध आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) के किसी भी व्यक्ति को कंप्यूटर संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5 अप्रैल तक आदेश प्रभावी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी 5 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेंगे।



खंडवा









शेयर करें













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































