रांची: राजधानी में जिले के सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्यों और अधिकृत प्रतिनिधियों के लिए शनिवार को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है. जिला प्रशासन की ओर से शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) से संबंधित मुद्दों पर यह बैठक बुलाई गई है. बैठक शनिवार 9 मई को सुबह 11:30 बजे रांची विश्वविद्यालय स्थित आर्यभट्ट सभागार में आयोजित होगी. बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी करेंगे. जिले के सभी निजी विद्यालयों को शामिल होने के निर्देश जारी बैठक में जिले के सभी निजी विद्यालयों को शामिल होने का निर्देश दिया गया है. इसमें CBSE, ICSE, JAC एवं अन्य बोर्ड से संबद्ध निजी विद्यालय शामिल हैं. प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सभी विद्यालयों के प्राचार्य अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी. बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों का पंजीकरण 11 बजे से शुरू होगा. इसके लिए सभी स्कूल प्रबंधन को समय पर पहुंचने को कहा गया है.
शिक्षा का अधिकार अधिनियम से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा बैठक में शिक्षा का अधिकार अधिनियम से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी. इसमें निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत नामांकन, नियमों के पालन, शैक्षणिक प्रक्रिया और प्रशासनिक समन्वय जैसे विषय शामिल रहेंगे. जिला प्रशासन की ओर से निजी विद्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जा सकते हैं. आरटीई से संबंधित प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना उद्देश्य बताया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है. इसी क्रम में यह बैठक आयोजित की जा रही है ताकि सभी निजी विद्यालयों के साथ समन्वय बनाकर आरटीई से संबंधित प्रक्रियाओं को व्यवस्थित किया जा सके. निजी विद्यालयों की तैयारी बैठक को लेकर निजी विद्यालयों के बीच भी तैयारी शुरू हो गई है. कई स्कूल प्रबंधन इसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक मान रहे हैं, क्योंकि इसमें आगामी शैक्षणिक सत्र और आरटीई व्यवस्था से जुड़े अहम विषयों पर चर्चा होने की संभावना है. शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है. सभी निजी विद्यालयों की सहभागिता से ही जरूरतमंद बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाई जा सकती है. बैठक में सभी विद्यालय प्रबंधन से आवश्यक दिशा-निर्देशों और समन्वय पर चर्चा की जाएगी: मंजूनाथ भजंत्री, उपायुक्त
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रांची: राजधानी में जिले के सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्यों और अधिकृत प्रतिनिधियों के लिए शनिवार को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है. जिला प्रशासन की ओर से शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) से संबंधित मुद्दों पर यह बैठक बुलाई गई है. बैठक शनिवार 9 मई को सुबह 11:30 बजे रांची विश्वविद्यालय स्थित आर्यभट्ट सभागार में आयोजित होगी. बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी करेंगे.
जिले के सभी निजी विद्यालयों को शामिल होने के निर्देश जारी
बैठक में जिले के सभी निजी विद्यालयों को शामिल होने का निर्देश दिया गया है. इसमें CBSE, ICSE, JAC एवं अन्य बोर्ड से संबद्ध निजी विद्यालय शामिल हैं. प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सभी विद्यालयों के प्राचार्य अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी. बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों का पंजीकरण 11 बजे से शुरू होगा. इसके लिए सभी स्कूल प्रबंधन को समय पर पहुंचने को कहा गया है.
शिक्षा का अधिकार अधिनियम से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा
बैठक में शिक्षा का अधिकार अधिनियम से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी. इसमें निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत नामांकन, नियमों के पालन, शैक्षणिक प्रक्रिया और प्रशासनिक समन्वय जैसे विषय शामिल रहेंगे. जिला प्रशासन की ओर से निजी विद्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जा सकते हैं.
आरटीई से संबंधित प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना उद्देश्य
बताया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है. इसी क्रम में यह बैठक आयोजित की जा रही है ताकि सभी निजी विद्यालयों के साथ समन्वय बनाकर आरटीई से संबंधित प्रक्रियाओं को व्यवस्थित किया जा सके.
निजी विद्यालयों की तैयारी
बैठक को लेकर निजी विद्यालयों के बीच भी तैयारी शुरू हो गई है. कई स्कूल प्रबंधन इसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक मान रहे हैं, क्योंकि इसमें आगामी शैक्षणिक सत्र और आरटीई व्यवस्था से जुड़े अहम विषयों पर चर्चा होने की संभावना है.
शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है. सभी निजी विद्यालयों की सहभागिता से ही जरूरतमंद बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाई जा सकती है. बैठक में सभी विद्यालय प्रबंधन से आवश्यक दिशा-निर्देशों और समन्वय पर चर्चा की जाएगी: मंजूनाथ भजंत्री, उपायुक्त


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