चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दिया है। इस संबंध में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण व अंत्योदय (सेवा) विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह योजना तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू हो चुकी है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत मिलने वाली 2100 रुपये की राशि के वितरण को लेकर सरकार ने विशेष नियम बनाए हैं: पहले महीने की पूरी राशि (2100 रुपये) सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
हालांकि, दूसरे महीने से पूरी राशि सीधे बैंक खाते में नहीं आएगी। इसमें से 1100 रुपये सीधे खाते में भेजे जाएंगे, जबकि शेष 1000 रुपये सरकार की ओर से संचालित आवर्ती जमा (RD) या सावधि जमा (FD) खाते में जमा किए जाएंगे।
आरडी (RD) में जमा होने वाली यह रकम 5 साल बाद ब्याज सहित लाभार्थी को मिलेगी।
इस योजना के दायरे में वे महिलाएं भी शामिल हैं जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये तक है और जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, अथवा कक्षा 1 से 4 तक निर्धारित शैक्षणिक दक्षता हासिल करते हैं। इसके अलावा, गंभीर या मध्यम तीव्र कुपोषण की श्रेणी से बच्चों को बाहर लाने वाली माताएं भी इस योजना के दायरे में आ सकती हैं।
हालांकि, ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस श्रेणी के तहत तीन से अधिक बच्चों वाली माताएं पात्र नहीं होंगी।
💳 सहायता राशि वितरण का नया तरीका और आरडी/एफडी का प्रावधान
📋 योजना के अन्य पात्रता मानदंड और शर्तें
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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दिया है। इस संबंध में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण व अंत्योदय (सेवा) विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह योजना तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू हो चुकी है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
💳 सहायता राशि वितरण का नया तरीका और आरडी/एफडी का प्रावधान
योजना के तहत मिलने वाली 2100 रुपये की राशि के वितरण को लेकर सरकार ने विशेष नियम बनाए हैं:
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पहले महीने की पूरी राशि (2100 रुपये) सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
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हालांकि, दूसरे महीने से पूरी राशि सीधे बैंक खाते में नहीं आएगी। इसमें से 1100 रुपये सीधे खाते में भेजे जाएंगे, जबकि शेष 1000 रुपये सरकार की ओर से संचालित आवर्ती जमा (RD) या सावधि जमा (FD) खाते में जमा किए जाएंगे।
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आरडी (RD) में जमा होने वाली यह रकम 5 साल बाद ब्याज सहित लाभार्थी को मिलेगी।
📋 योजना के अन्य पात्रता मानदंड और शर्तें
इस योजना के दायरे में वे महिलाएं भी शामिल हैं जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये तक है और जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, अथवा कक्षा 1 से 4 तक निर्धारित शैक्षणिक दक्षता हासिल करते हैं।
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इसके अलावा, गंभीर या मध्यम तीव्र कुपोषण की श्रेणी से बच्चों को बाहर लाने वाली माताएं भी इस योजना के दायरे में आ सकती हैं।
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हालांकि, ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस श्रेणी के तहत तीन से अधिक बच्चों वाली माताएं पात्र नहीं होंगी।


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