जालंधर: भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री के जालंधर आगमन और दौरे को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था तथा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं।
सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के मद्देनजर प्रशासन ने 30 सितंबर को जिले की सीमा के भीतर पूर्ण रूप से ‘नो फ्लाइंग जोन’ (No Flying Zone) घोषित कर दिया है।
इस संबंध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आधिकारिक निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं।
🚫 सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ड्रोन और विमान उड़ाने पर रोक: आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
जारी प्रशासनिक आदेश का दायरा और समय-सीमा:
समय-सीमा: आधिकारिक आदेश के अनुसार, 30 सितंबर 2026 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक जालंधर जिले की संपूर्ण भौगोलिक सीमा के भीतर हवाई गतिविधियों पर सख्त रोक लागू रहेगी।
प्रतिबंधित उपकरण: इस निर्धारित समयावधि के दौरान किसी भी प्रकार के सिविल रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS), कमर्शियल अथवा निजी ड्रोन, हेलीकॉप्टर, गर्म हवा के गुब्बारे या किसी अन्य प्रकार के निजी एयरक्राफ्ट को उड़ाने की पूर्ण मनाही रहेगी।
सुरक्षा उद्देश्य: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि वीवीआईपी दौरे के दौरान आकाश से किसी भी प्रकार के सुरक्षा खतरे या व्यवधान को टालने के लिए यह ऐहतियाती कदम उठाया गया है।
नियमों की वैधता और अनुपालन:🚁 वीवीआईपी एयरक्राफ्ट को रहेगी विशेष छूट: प्रशासन ने आमजन से की सहयोग की अपील
विशेष छूट: आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह पाबंदी भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री के आधिकारिक वी.वी.आई.पी. (VVIP) हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट अथवा सुरक्षा में तैनात सैन्य व पुलिस के विमानों पर लागू नहीं होगी।
कड़ाई से पालन के निर्देश: जिला प्रशासन ने संबंधित पुलिस अधिकारियों, सुरक्षा एजेंसियों और आम नागरिकों से इन आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।
उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई: यदि कोई व्यक्ति निर्धारित अवधि (सुबह 10 से शाम 6 बजे) के दौरान जिले में किसी भी तरह का ड्रोन अथवा एयरक्राफ्ट उड़ाता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह खबर आपको कैसी लगी?


पंजाब




























