खंडवा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषभ गुप्ता ने 3 आरोपियों को आगामी 1 वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इस अवधि में ये आरोपी न केवल खंडवा जिले की सीमा में, बल्कि पड़ोसी जिलों—बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बैतूल, हरदा और इंदौर जिले की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
🚨 लूट और अवैध हथियार का आरोपी फजल शेख जिला बदर
जारी आदेश के अनुसार, जिला बदर किए गए आरोपियों में फजल शेख उर्फ सोनू अपाची (पिता जाफर शेख, निवासी कोऑपरेटिव बैंक के पीछे, परदेसीपुरा, खंडवा) शामिल है। इस आरोपी के विरुद्ध समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने, जैसे- झगड़ा करने, मारपीट करने, गंभीर चोट पहुंचाने, अवैध हथियार रखने, लूट और चोरी जैसी घटनाओं में शामिल होने के मामले दर्ज हैं।
⚠️ कई गंभीर अपराधों में लिप्त मो. शाकिब पर कार्रवाई
इसके अलावा, एक अन्य आरोपी मो. शाकिब (पिता मो. रफीक, निवासी रामेश्वर टेकड़ा, खंडवा) को भी जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस आरोपी के विरुद्ध मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, जान से मारने की धमकी देने, जातिसूचक संबोधन करने, अवैध वसूली, छेड़छाड़, अवैध हथियार रखने, कट्टरपंथी विचारधारा रखने, आगजनी, लूटपाट और शांति भंग करने जैसे कई गंभीर अपराध दर्ज हैं।
🔥 तोड़फोड़ और आगजनी का आरोपी जावेद भी शामिल
इसी तरह, तीसरे आरोपी जावेद उर्फ सोनू उर्फ कांचा (पिता सलीम, निवासी रामेश्वर टेकड़ा, खंडवा) को भी जिला बदर किया गया है। इस आरोपी के विरुद्ध भी लड़ाई-झगड़ा, मारपीट करने, अवैध हथियार रखने, जान से मारने की धमकी देने, तोड़फोड़ करने, आगजनी करने, लूटपाट करने और शांति भंग करने जैसे कई मामलों में प्रकरण दर्ज हैं।
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