खंडवा। शुक्रवार प्रातः लगभग 7 बजे नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा इमलीपुरा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। लगातार क्षेत्रवासियों द्वारा दुर्गंध एवं अन्य प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने के उपरांत महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव के निर्देशानुसार निगम उपायुक्त एस.आर. सिटोले एवं प्रभारी राजस्व अधिकारी प्रकाश राजपूत के नेतृत्व में टीम द्वारा अनवर शेख के कारखाने पर दबिश दी गई। इस कार्रवाई में सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर भी उपस्थित रहे।
🥩 बिना लाइसेंस चल रहा था हड्डी गलाने का कारखाना
प्रशासन और नगर निगम ने एक मकान में अवैध तरीके से चलाए जा रहे स्लॉटर हाउस पर दबिश दी। मौके पर पशुपालन विभाग और खाद्य विभाग के अधिकारियों को भी बुलाकर जांच करवाई गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी मात्रा में पशुओं के अवशेष पाए गए, जिनमें हड्डियां, चमड़ियां, सींग एवं अन्य अपशिष्ट सामग्री सम्मिलित हैं। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित व्यक्ति को केवल स्लॉटर हाउस के वेस्ट प्रोडक्ट की खरीद-बिक्री हेतु लाइसेंस प्रदान किया गया था, जो वर्ष 2023 में ही समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद स्थल पर अवैध रूप से पशु अवशेषों का प्रसंस्करण कार्य संचालित किया जा रहा था।
🛢️ भारी मात्रा में पशु चर्बी, हड्डियां और चमड़ा जब्त
कार्रवाई के दौरान 3 ट्रॉली सींग, हड्डियां एवं चमड़ियां, 69 कनस्तरों (15 किलोग्राम क्षमता) में भरी पशु चर्बी, 9 नीले ड्रम (100 से 300 किलोग्राम क्षमता), लगभग 600 किलो चमड़ा, 35 बोरे सींग और 6 बोरी पशु नली सहित अन्य संबंधित सामग्री जब्त की गई। जब्त सामग्री के नमूने खाद्य विभाग, फॉरेंसिक लैब एवं अन्य संबंधित वैज्ञानिक परीक्षण हेतु भेज दिए गए हैं। प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
🗣️ अधिकारियों और महापौर का कड़ा रुख
एसडीएम बजरंग बहादुर ने बताया कि परदेशीपुरा में अनवर कुरैशी लंबे समय से हड्डी गलाने का कारखाना चला रहा था। पशु विभाग ने सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। संचालक से पुलिस पूछताछ कर रही है और स्थान को सील किया जाएगा।
महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव ने कहा कि नगर निगम शहरवासियों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। जनस्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली किसी भी अवैध गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निगम उपायुक्त एस.आर. सिटोले ने कहा कि स्थल पर अत्यंत अस्वच्छ एवं अवैध परिस्थितियों में पशु अवशेषों का प्रसंस्करण किया जा रहा था, जिससे क्षेत्र में गंभीर स्वास्थ्य खतरे उत्पन्न हो रहे थे। नगर निगम ऐसे मामलों में ‘शून्य सहिष्णुता’ (Zero Tolerance) की नीति अपनाए हुए है।
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