खंडवा। भारत सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना’ शुरू की है। असंगठित कामगार जैसे कि रिक्शा चालक, फेरीवाले, लेबर, घरेलू कामगार, दर्जी, पान वाले, छोटी दुकानों वाले या इसी तरह के अन्य कामगार, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये प्रतिमाह या उससे कम है, वे इस योजना के माध्यम से पेंशन सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
📋 कौन ले सकता है योजना का लाभ? जानें पात्रता
इस योजना के तहत हितग्राही मजदूर की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जिला श्रम पदाधिकारी अनिल मलगाया ने बताया कि नई पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंतर्गत पहले से लाभान्वित मजदूर इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
💰 उम्र के हिसाब से देना होगा अंशदान, सरकार भी मिलाएगी हिस्सा
उन्होंने बताया कि यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें लाभार्थी को अपनी उम्र के हिसाब से प्रतिमाह निश्चित अंशदान देना होगा। सबसे खास बात यह है कि लाभार्थी अपनी तरफ से जितनी राशि का अंशदान करेगा, उतना ही अंशदान सरकार भी लाभार्थी के खाते में जमा कराएगी, जिससे भविष्य के लिए एक सुरक्षित फंड तैयार हो सकेगा।
यह खबर आपको कैसी लगी?


खंडवा




























